तीन जजों वाली पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले पर जनहित याचिका दायर करने वाले मूल याचिकाकर्ता से पूछा कि यह उत्सव तो पिछले 100 सालों से होता आ रहा है। फिर अब आपने आखिरी समय में कोर्ट का रुख क्यों किया?
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के टुंडला में एक स्कूल मैदान पर चल रहे रामलीला उत्सव पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने यह कहते हुए रामलीला उत्सव की अनुमति दे दी कि इससे छात्रों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने आखिरी समय में याचिका दायर करने वाले से भी सख्त सवाल-जवाब किए और पूछा कि आखिर यह उत्सव 100 सालों से उसी मैदान पर हो रहा है तो अब उसकी नींद क्यों टूटी है?
तीन जजों वाली पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले पर जनहित याचिका दायर करने वाले मूल याचिकाकर्ता से पूछा,”यह उत्सव तो पिछले 100 सालों से होता आ रहा है। फिर अब आपने आखिरी समय में कोर्ट का रुख क्यों किया? आप पहले क्यों नहीं आए?”

